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काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा

राजस्थान। काले हिरण के शिकार के करीब 20 साल पुराने मामले में जोधपुर की अदालत ने गुरुवार को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद सलमान खान को हिरासत में लेकर जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है। सलमान को जैसे ही सजा का एलान हुआ, उनकी दोनों बहने अर्पिता और अलवीरा, बुरी तरह रो पड़ी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने यह फैसला सुनाया है। वाइल्‍ड लाइफ प्रोटेक्‍शन एक्‍ट के तहत सलमान को दोषी पाया गया. सलमान खान पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने इस मामले में अन्‍य आरोपियों को बरी कर दिया गया है. 
काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा-national-jodhpur-court-convicts-salman-khan-acquits-rest-in-1998-blackbuck-poaching-case       काला हिरण शिकार इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्‍बू, नीलम, सोनाली बेंद्रेे और दुष्‍यंत कुमार आरोपी थे. कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान सलमान के वकील ने कोर्ट से कहा था कि कम से कम सजा दी जाए। वहीं सरकारी वकील ने सलमान खान के लिए 6 साल की सजा की मांग की है। पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 
         बता दें कि अदालत ने सलमान को छोड़ अन्‍य चार आ‍रोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है. इस मामले में सलमान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली भी आरोपी थे। इससे पहले सैफ, सोनाली बेंद्रे और नीलम के वकील ने कहा था कि दोषी पाए जाने पर सभी को बराबर सजा होगी। न्यूनतम 1 और अधिकतम 6 साल की सजा हो सकती है। 
      सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। मामले में पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे। उन्होंने बताया कि जिप्सी में मौजूद सभी सितारों ने सलमान को शिकार करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर सभी गाववाले वहां एकत्र हो गए थे। 
          गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे। बता दें, इस मामले में सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 में आरोप लगाए गए है। वहीं सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली व दुष्यंतसिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 और आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप लगाते हुए सजा देने की मांग की गई थी । 
          सलमान खान समेत सभी पक्षों की सुनवाई प‍िछले बुधवार को पूरी हो गई थी और इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। दरअसल 1998 में सलमान खान अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं ' की शूटिंग के लिए सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के साथ जोधपुर पहुंचे थे।आरोप है कि सलमान ने घोड़ा फार्म हाउस, भवाद गांव सहित पांच जगहों पर पर 27-28 सितंबर की रात काले हिरणों का शिकार किया था।

2006 में सलमान को 5 साल की सजा हुई 
सलमान को काले हिरण के शि‍कार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई। श‍िकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28-29 सितंबर 1998 की रात का है लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। 25 जुलाई 2016 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया। इस मामले में कुल 12 आरोपी थे। 
एक हफ्ते जेल में रह चुके हैं सलमान 
काला हिरण शिकार के इस चर्चित मामले में सलमान एक हफ्ते के लिए जेल में भी रह चुके हैं। निचली अदालत ने सलमान को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग मामलों में एक और पांच साल की सजा सुनाई थी। सलमान के खिलाफ सितंबर 1998 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन जोधपुर केंद्रीय कारागार में रहना पड़ा। सेशंस कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। हिरण शिकार का तीसरा केस कंकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है। 

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