
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहां बताया, परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले पर पाबंदी के करार के तहत भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक माध्यमों से एक साथ नयी दिल्ली और इस्लामाबाद में परमाणु प्रतिष्ठानों और सामग्री की सूची एक दूसरे को सुपुर्द की। इस करार पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत हुए थे। 27 जनवरी 1991 से लागू यह समक्षौता कहता है कि दोनों देश हर साल एक जनवरी को करार के तहत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सामग्री के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे। पाकिस्तान और भारत ने दोनों देशों के बीच कौंसलर एक्सेस करार के तहत कैदियों की सूची की अदला-बदली भी की।
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